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हिरन शिकार मामले में सलमान, सैफ और सोनाली की बढ़ी मुश्किल

हिरन शिकार मामले में सलमान, सैफ और सोनाली की बढ़ी मुश्किलें, जोधपुर कोर्ट ने 25 जनवरी को पेश होने को कहा

राजस्‍थान में काला हिरन शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, तबू, नीलम और सोनाली बेंद्र को 25 जनवरी को अदालत के सामने पेश होने को कहा गया है। इस केस से जुड़े दो अन्य मामलों में सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

साल 1998 के काला हिरण शिकार के  केस में सलमान खान साल 2007 में करीब एक सप्ताह तक जेल में रहे थे। सलमान पर आरोप था कि उन्होंने बिना लाइसेंस वाली बंदूक से काले हिरण का शिकार किया है। निचली अदालत ने इस मामले में दोषी करार देते हुए सलमान खान को दो अलग-अलग मामलों में क्रमश: एक और पांच साल की सजा सुनाई थी।

गौरतलब है कि सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत (सीजेएम) ने उन्हें दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी।

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