जबलपुर: माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षार्थियों द्वारा साधारण कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, पेजर, सेल्युलर फोन अथवा कम्प्यूटर का उपयोग या परीक्षा केन्द्र पर लाना पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। स्विच ऑफ स्थिति में भी मोबाईल फोन परीक्षा केन्द्र में किसी परीक्षार्थी के पास पाए जाने पर इसे अनुचित साधन का प्रकरण माना जाएगा। छात्र परीक्षा केन्द्र परिसर में भी मोबाईल फोन नहीं ले जा सकेंगे।
यहां तक कि परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न-पत्र वितरण हेतु सीलबंद पैकेट का पंचनामा बनाकर खोलने के पूर्व ही केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं अन्य स्टाफ के द्वारा लाए गए मोबाईल फोन भी एकत्रित कर केन्द्राध्यक्ष द्वारा निर्धारित अलमारी में रखकर उसे सील किया जाएगा। यह अलमारी प्रात: 11.30 बजे परीक्षा अवधि की समाप्ति के बाद ही खोली जा सकेगी।
मण्डल ने परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग के मामलों में भी कार्यवाही की बाबत् स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग करने वालों के विरूद्ध मध्यप्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम 1937 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अनुचित साधन सम्बन्धी कोई सामग्री परीक्षार्थी के पास पाई जाने पर उसे उत्तर-पुस्तिका के साथ तत्काल जब्त करना होगा।
मण्डल ने अपने स्तर पर भी परीक्षा केन्द्रों पर अनुचित साधनों का प्रयोग रोकने के लिए कड़ी निरीक्षण व्यवस्था की है। जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा अपर संचालक शिक्षा को बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर प्रभावी नियंत्रण तथा परीक्षाओं का निर्विघ्न सम्पन्न होना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जिले में कलेक्टर, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण दलों का गठन कर परीक्षा केन्द्रों के सतत् निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। आवश्यकतानुसार परीक्षा केन्द्रों की सतत् निगरानी के लिए उड़नदस्तों का गठन भी किया गया है। जिन केन्द्रों पर नकल या अनियमितता की शिकायतें प्राप्त होंगी उनकी विशेष जांच कराकर संस्था की मान्यता/केन्द्र समाप्त करने की कार्यवाही की जाएगी तथा इसमें सहयोग करने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।